Citizens have the right to access the Internet to gain information, wisdom and knowledge and their right cannot be curtailed unless it encroaches into the boundary of illegality. Comment.(GS 2)
नागरिकों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटरनेट प्रयोग करने का अधिकार है जब तक यह अवैध सीमा की सीमा में घुसपैठ न करे। टिप्पणी करें।