Do you think that Section 139AA is a “chilling trajectory the state has taken to dilute civil liberties”? Give your opinion. (GS 2)
क्या आपको लगता है कि धारा 13 9 एए एक “शीतल प्रक्षेपवक्र है जो राज्य ने नागरिक अधिकारों को पतला करने के लिए लिया है”? अपनी राय दें।