परिसीमन आयोग- बिन्दुवार व्याख्या
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परिसीमन आयोग

संसद के चालू शीतकालीन सत्र में विपक्ष के कई सांसदों ने सरकार से जाति जनगणना और 2029 तक परिसीमन करके महिला आरक्षण लागू करने की प्रतिबद्धता पर आश्वासन मांगा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार , महिला आरक्षण अधिनियम पारित होने के बाद पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किए जाने के बाद ही लागू होगा। इसने परिसीमन आयोग के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। परिसीमन आयोग

कंटेंट टेबल
परिसीमन अभ्यास क्या है?

भारत में परिसीमन अभ्यास का संवैधानिक आधार क्या है?

परिसीमन अभ्यास का महत्व क्या है?

भारत में परिसीमन अभ्यास की आलोचनाएँ क्या रही हैं?

भारत में परिसीमन अभ्यास करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

परिसीमन अभ्यास के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

परिसीमन अभ्यास क्या है? भारत में परिसीमन अभ्यास का संवैधानिक आधार क्या है?

जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ या सीमाएँ तय करने की क्रिया या प्रक्रिया है। भारत में परिसीमन का कार्य एक उच्च स्तरीय संस्था को सौंपा गया है। ऐसी संस्था को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है।

परिसीमन आयोग का संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 82अनुच्छेद 82 संसद को परिसीमन अधिनियम पारित करने तथा प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठित करने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 170अनुच्छेद 170 प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का प्रावधान करता है।

आयोग को पूर्ण शक्तियाँ- परिसीमन अधिनियम के अनुसार परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम हैं और किसी भी न्यायालय के समक्ष उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इससे चुनाव अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगा। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। परिसीमन आयोग को बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करना है।

परिसीमन आयोग की संरचना

नियुक्तिपरिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।
सदस्योंसेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अध्यक्ष)
मुख्य चुनाव आयुक्तसंबंधित राज्य चुनाव आयुक्त

परिसीमन अभ्यास की ऐतिहासिक समय सीमा

परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार आयोग का गठन करती है। 1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन अधिनियमों के तहत चार बार परिसीमन आयोग की स्थापना की गई- 1952, 1963, 1973 और 2002 में। 1981 और 1991 की जनगणना के बाद आयोग का गठन नहीं किया गया।

Delimitation Commission
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परिसीमन अभ्यास का महत्व क्या है?

  1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना- परिसीमन प्रक्रिया जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को इस तरह से चुनता है कि जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक सीट की जनसंख्या समान रहे।
  2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण- परिसीमन आयोग द्वारा किए गए परिसीमन कार्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अच्छी खासी आबादी वाले क्षेत्रों में सीटों को निर्दिष्ट किया जाता है जिन्हें उन समुदायों के लिए आरक्षित किया जाना है।
  3. निष्पक्ष कार्य- परिसीमन आयोग विधायी समर्थन वाला एक पैनल है, लेकिन यह सरकार और राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रूप से काम करता है। आयोग के फैसलों को संसद या किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे परिसीमन कार्य में इसकी निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित होती है।
  4. एक वोट एक मूल्य- आयोग द्वारा परिसीमन कार्य यह सुनिश्चित करता है कि “एक वोट एक मूल्य” के पवित्र सिद्धांत का पालन किया जाए।

भारत में परिसीमन प्रक्रिया की आलोचनाएं क्या रही हैं?

  1. बढ़ती आबादी के बावजूद सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या स्थिर कर दी। इसके अलावा 84वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भी 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर कर दिया। इस प्रकार परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन अभ्यास केवल सीमाओं के परिवर्तन के साथ दिखावटी बदलाव हैं।
  2. परिसीमन अभ्यास को स्थगन- भले ही संविधान में प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास करने का आदेश दिया गया है, लेकिन सरकारों ने 1981, 1991 और 2011 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोगों के गठन को स्थगित किया है। इन परिसीमन अभ्यासों में बढ़ती जनसंख्या को नहीं दर्शाया गया है।

भारत में परिसीमन कार्य संचालन में क्या चुनौतियाँ हैं?

  1. उन राज्यों के लिए नुकसानदेह जिन्होंने अपनी जनसंख्या नियंत्रित कर ली है- परिसीमन की प्रक्रिया उन राज्यों के लिए नुकसानदेह है जिन्होंने अपनी जनसंख्या नियंत्रित कर ली है ( दक्षिणी राज्य)। परिसीमन से उन राज्यों को लाभ होगा जिन्होंने अपनी जनसंख्या नियंत्रित नहीं की है क्योंकि वे लोकसभा में अधिक सीटें प्राप्त कर लेंगे (जैसे बिहार और यूपी)।
  2. क्षेत्रीय दलों के लिए नुकसानदेह- DMK, TDP, YSRCP जैसी दक्षिणी क्षेत्रीय पार्टियाँ जिनकी उपस्थिति केवल अपने राज्यों में है, वे नुकसानदेह स्थिति में होंगी। लोकसभा में उनकी सीटों की हिस्सेदारी और सौदेबाजी की शक्ति कम हो जाएगी।
  3. अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे सकता है- हालिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया द्रविड़ नाडु जैसे अलगाववादी क्षेत्रीय आंदोलनों को बढ़ावा दे सकती है और यह देश के संघीय राजनीतिक ढांचे को बाधित करेगी।
  4. महिला आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी- महिला आरक्षण विधेयक/नारी शक्ति वंदना अधिनियम को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। चूंकि परिसीमन अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा है, इसलिए इससे महिला आरक्षण के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है।

परिसीमन प्रक्रिया के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

  1. राष्ट्रीय सहमति का विकास- परिसीमन की दिशा में कोई भी कदम राष्ट्रीय सहमति पर आधारित होना चाहिए और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए।
  2. वित्त आयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना- वित्त आयोग को उन राज्यों को वित्तीय रूप से पुरस्कृत करने के लिए फार्मूला विकसित करना चाहिए जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है।
  3. लचीले ढांचे की शुरूआत- परिसीमन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक 10 वर्ष में आवधिक समीक्षा की जा सके, जो कि दशकीय जनगणना के साथ समन्वयित हो, ताकि लंबे अंतराल के बिना जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को प्रतिबिंबित किया जा सके।
  4. जन भागीदारी मंच- प्रस्तावित सीमाओं पर नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों की शुरूआत पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित हो सके।
  5. परिसीमन आयोग को मजबूत बनाना- परिसीमन आयोग की स्वायत्तता और अधिकार को बढ़ाया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि इसकी संरचना में जनसांख्यिकीविद्, सांख्यिकीविद्, कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों।
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