भारत में दिव्यांगता – बिन्दुवार व्याख्या
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भारत में दिव्यांगता

3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग  दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन दिव्यांग  लोगों के अधिकारों की वकालत की जाती है, उनकी ज़रूरतों और समावेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। दिव्यांग  व्यक्ति वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा हाशिए पर रहने वाले और अल्पसंख्यक समुदायों में से एक हैं।

इस लेख में हम भारत में दिव्यांग  व्यक्तियों की स्थिति पर नज़र डालेंगे। हम भारत में विकलांगों के लिए प्रावधानों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी नज़र डालेंगे। हम उनकी बेहतरी के लिए आगे के रास्ते पर भी नज़र डालेंगे। भारत में दिव्यांगता

कंटेंट टेबल
दिव्यांग  व्यक्तियों के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? भारत में अलग-अलग तरह से सक्षम लोगों की स्थिति क्या है?

भारत में दिव्यांग  व्यक्तियों की पहुँच के लिए क्या प्रावधान हैं ? भारत में दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए और क्या प्रावधान किए गए हैं?

दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

विकलांगों के लिए पहुँच पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मुख्य बातें क्या हैं?

दिव्यांग  व्यक्तियों के साथ रूढ़िबद्धता और भेदभाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश क्या हैं?

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

दिव्यांग  व्यक्तियों के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? भारत में अलग-अलग तरह से सक्षम लोगों की स्थिति क्या है?

दिव्यांग  व्यक्ति- दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN CRPD) के अनुसार, दिव्यांग  व्यक्ति वे हैं जिनमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दिव्यांगताएं हैं, जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती हैं।

दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में UN CRPD की परिभाषा का ही इस्तेमाल किया गया है। इसमें ‘बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति‘ को ‘एक ऐसा व्यक्ति जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता का 40% से कम न हो‘ के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में दिव्यांगता का विस्तार- दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांगता के प्रकारों को 7 (दिव्यांग  व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत) से बढ़ाकर 21 कर दिया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिक प्रकार की दिव्यांगताओं को जोड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है।

भारत में दिव्यांगता पर आंकड़े

a. भारत में दिव्यांग  व्यक्तियों की संख्या- भारत में लगभग 26.8 मिलियन दिव्यांग  व्यक्ति हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना) का लगभग 2.21% है। लगभग 14.9 मिलियन पुरुष (पुरुषों का 2.41%) और 11.9 मिलियन महिलाएँ (महिलाओं का 2.01%) दिव्यांग  हैं। दिव्यांग ता 10-19 वर्ष आयु वर्ग (46.2 लाख लोग) में सबसे अधिक है। दिव्यांग  व्यक्तियों का 69% (18 मिलियन) ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है।

हालाँकि, 2019 के विश्व स्वास्थ्य संगठन सर्वेक्षण में पाया गया कि भारतीय वयस्कों में गंभीर दिव्यांगता 16% है।

b. दिव्यांगता % वितरण- भारत में 20% दिव्यांग  व्यक्ति चलने-फिरने में अक्षम हैं, 19% दृष्टि बाधित हैं, 19% श्रवण बाधित हैं तथा 8% बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त हैं।

भारत में दिव्यांग  व्यक्तियों की पहुंच के लिए क्या प्रावधान हैं ?

दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRPD) का हस्ताक्षरकर्ता है।CRPD का अनुच्छेद 9 भौतिक स्थानों, परिवहन, संचार और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों को अनिवार्य बनाता है। दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRPD) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत सुलभता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016RPWD अधिनियम CRPD के उद्देश्यों के अनुरूप है, और दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए एक सम्मानजनक, भेदभाव-मुक्त और न्यायसंगत जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। RPWD नियम (2017) सुलभता मानकों को स्थापित करने के लिए पेश किए गए थे।

भारत में दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए और क्या प्रावधान किए गए हैं?

संवैधानिक प्रावधान

प्रस्तावनाभारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों (जिसमें दिव्यांग  व्यक्ति भी शामिल हैं) को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
मौलिक अधिकारसंविधान के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों के पीछे व्यक्ति की गरिमा ही मूल अवधारणा है। दिव्यांग  व्यक्तियों को सभी मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं।
निर्देशक सिद्धांतअनुच्छेद 41 राज्य को काम, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और दिव्यांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए प्रेरित करता है।
अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
संविधान की अनुसूचियांदिव्यांगों की सहायता सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है (सूची II में प्रविष्टि 9)। दिव्यांगों और मानसिक रूप से दिव्यांगों का कल्याण ग्यारहवीं अनुसूची में मद 26 और बारहवीं अनुसूची में मद 09 के रूप में सूचीबद्ध है।

कानूनी प्रावधान

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017इसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का स्थान लिया। इसे मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित सेवाएं प्रदान करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और पूर्ति करने के उद्देश्य से पारित किया गया है।
दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकार (RPWD ) अधिनियम, 2016यह अधिनियम अप्रैल 2017 में लागू हुआ और इसने दिव्यांग  व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया। यह दिव्यांग  व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन (UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करता है। इस अधिनियम में
दिव्यांग  व्यक्तियों के लाभ के लिए कई प्रावधान हैं-a. इसने सरकारी नौकरियों में दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए आरक्षण की सीमा को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है।b. यह निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक भवनों में पहुँच सुनिश्चित करने पर जोर देता है।
भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992इसने भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI, 1986 में स्थापित) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। RCI को दिया गया अधिदेश है:
a. दिव्यांग  व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित करना और उनकी निगरानी करनाb. पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करना और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना।
मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999इसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांग ता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।
ट्रस्ट का उद्देश्य मानसिक मंदता और सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों को संपूर्ण देखभाल प्रदान करना और ट्रस्ट को दी गई संपत्तियों का प्रबंधन करना है।
ट्रस्ट दिव्यांग  व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है -(a) उनके माता-पिता की मृत्यु के मामले में उनकी सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना(b) उनके अभिभावकों और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं विकसित करना(c) समाज में समान अवसरों की सुविधा प्रदान करना।

कल्याण कार्यक्रम

सुगम्य भारत अभियानदिव्यांगजनों के लिए सुगम्य वातावरण का निर्माण करना है। अभियान का उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना है। अभियान सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग कार्यक्षेत्रों को लक्षित करता है

(a) निर्मित वातावरण;

(b) परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र;

(c) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पारिस्थितिकी तंत्र।

दीनदयाल दिव्यांग  पुनर्वास योजना (DDRS)DDRS का उद्देश्य दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। DDRS के तहत, गैर सरकारी संगठनों को दिव्यांग  व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अपनी परियोजनाओं को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और सहायता सामग्री की खरीद हेतु सहायता (LDIP)इसका उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांग  व्यक्तियों को टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से निर्मित उपकरण खरीदने में सहायता करना है। इसे NGO, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और ALIMCO (कृत्रिम अंग बनाने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह दिव्यांग ता के प्रभावों को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने में मदद करता है।
भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रयह सांकेतिक भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देता है तथा इस क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास भी करता है।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR)इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में काम करना है। इसका उद्देश्य मानसिक बीमारी से सफलतापूर्वक ठीक हो चुके लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए समुदाय-आधारित पुनर्वास प्रोटोकॉल विकसित करना भी है।
हरियाणा का दिव्यांग प्रोटोकॉल और मिशन वात्सल्यहरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग दिव्यांगता समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांग प्रोटोकॉल और मिशन वात्सल्य का क्रियान्वयन कर रहा है।

दिव्यांग ता से पीड़ित लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

  1. सामाजिक चुनौतियाँ – भारत में दिव्यांग ता से पीड़ित लोगों के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:
    (a) भेदभाव और असमानता: उन्हें कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है जैसे रोजगार के लिए
    दिव्यांगों को रखने में अनिच्छा

b) सामाजिक स्थिति की हानि: अवसरों की कमी के परिणामस्वरूप रोजगार, धन आदि की कमी होती है।
(c) अमानवीय उपचार: मानसिक बीमारी या मानसिक मंदता से पीड़ित लोग सामाजिक बहिष्कार के अधीन होते हैं।
(d) पहचान की हानि: दिव्यांगों की पहचान उनकी दिव्यांगता से जुड़ जाती है और वे दया का विषय बन जाते हैं।

2. शिक्षा में बाधाएँ- सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूलों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। दृष्टि बाधित व्यक्तियों को अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षा सामग्री की कमी होती है। सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता और उन्हें स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता।3. पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव- दिव्यांग व्यक्तियों के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण वे और अधिक हाशिए पर चले जाते हैं।

  1. बेरोजगारी का प्रचलन- दिव्यांग व्यक्तियों की रोजगार दर कम है। निजी क्षेत्र रूढ़िवादिता और कलंक के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरी देने से कतराता है । इससे उनकी आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने की क्षमता प्रभावित होती है।
  2. पहुंच-योग्यता- दिव्यांगों के अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच-योग्यता संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए-दिव्यांगजनों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने या इमारतों तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

विकलांगों के लिए सुगम्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य बातें क्या हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने RPwD नियमों के तहत प्रवर्तन तंत्र की कमी पर ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नियम स्व-नियामक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय विधिक अध्ययन एवं अनुसंधान अकादमी (NALSAR) की एक रिपोर्ट में भी भारत में दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए सुलभता में अंतर को उजागर किया गया है।

NALSAR रिपोर्ट की मुख्य बातें
परिवहन सुविधा का अभावभारत में परिवहन सुगमता में अंतरराज्यीय स्तर पर बहुत ज़्यादा अंतर है। दिल्ली में, 3,775 लो-फ़्लोर सीएनजी बसें सुलभ यात्रा के लिए उपलब्ध थीं, जबकि तमिलनाडु काफ़ी पीछे था, जहाँ 21,669 बसों में से सिर्फ़ 1,917 ही दिव्यांगों के लिए सुलभ थीं।
अन्य चुनौतियों के साथ सुगम्यता का अंतर्संबंधरिपोर्ट में कहा गया है कि जाति, लिंग और क्षेत्र जैसे कारकों के कारण पहुंच संबंधी चुनौतियाँ और भी जटिल हो गई हैं। उदाहरण के लिए, जॉब पोर्टल अक्सर दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को बाहर कर देते हैं, और सांकेतिक भाषा पहचान की कमी श्रवण और वाक् दिव्यांग  व्यक्तियों के लिए नुकसानदेह है।

दिव्यांगों के लिए सुगम्यता पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राजीव गांधी द्वारा 2005 में दायर एक रिट याचिका से निकला है। रतूड़ी , एक दृष्टिबाधित याचिकाकर्ता हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और सुगमता की वकालत कर रहे हैं।

फैसले की मुख्य बातें-

a. केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य नियम तैयार किए जाने चाहिए- न्यायालय ने RPWD नियमों के नियम 15(1) को अधिकारहीन घोषित किया। न्यायालय ने माना कि RPWD नियम केवल संस्तुति संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। इसने केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर लागू करने योग्य, “गैर-परक्राम्य” मानक तैयार करने का निर्देश दिया।

b. हितधारकों से परामर्श- सरकार को नियमों का मसौदा तैयार करते समय NALSAR के दिव्यांगता अध्ययन केंद्र (CDS) सहित हितधारकों से परामर्श करना चाहिए।

c. अनुपालन और दंड- सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुगमता मानकों का अनुपालन न करने पर दंड लगाया जाएगा। दंड में पूर्णता प्रमाणपत्र रोकना और जुर्माना लगाना शामिल होगा।

दिव्यांग  व्यक्तियों के प्रति रूढ़िवादिता और भेदभाव को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश क्या हैं?

  1. अपमानजनक भाषा से बचना- न्यायालय ने संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शब्दों से बचने पर जोर दिया है, जैसे ‘ अपंग’ और ‘अस्थिभंग’। ये शब्द नकारात्मक आत्म-छवि में योगदान करते हैं और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। साथ ही, ऐसी भाषा और शब्द जो दिव्यांगता को व्यक्तिगत बनाते हैं और अक्षम करने वाली सामाजिक बाधाओं को अनदेखा करते हैं, जैसे ‘ पीड़ित’ , ‘व्यथित’ और ‘विपत्ति-ग्रस्त‘, से बचना चाहिए।
  2. सटीक प्रतिनिधित्व पर ध्यान दें- न्यायालय ने माना है कि दृश्य मीडिया और फिल्मों में दिव्यांग व्यक्तियों की स्टीरियोटाइपिंग समाप्त होनी चाहिए। रचनाकारों को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के बजाय उनका सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रचनाकारों को “हमारे बारे में कुछ भी नहीं, हमारे बिना कुछ भी नहीं” के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और दृश्य मीडिया सामग्री के निर्माण और मूल्यांकन में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए।
  3. रचनात्मक स्वतंत्रता बनाम हाशिए पर चित्रण- न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक स्वतंत्रता में हाशिए पर पड़े समुदायों का उपहास उड़ाने, स्टीरियोटाइप बनाने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या उनका अपमान करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं हो। यदि सामग्री का समग्र संदेश दिव्यांग व्यक्तियों ( PwDs ) के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो रचनात्मक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा नहीं की जाएगी।
  4. दिव्यांग ता वकालत समूहों के साथ सहयोग- न्यायालय ने सम्मानजनक और सटीक चित्रण पर अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दिव्यांग ता वकालत समूहों के साथ सहयोग पर जोर दिया है। लेखकों, निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए ताकि दिव्यांगों की सार्वजनिक धारणाओं और अनुभवों पर चित्रण के प्रभाव पर जोर दिया जा सके ।

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

  1. समायोजन और समावेशन – समाज में दिव्यांग लोगों को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता है – जैसे बेहतर शिक्षा प्रदान करना, नौकरी में समान अवसर प्रदान करना और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक निर्णय में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
  2. अधिक सामाजिक संवेदनशीलता- दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्यधारा में बेहतर ढंग से शामिल करने के लिए कलंक को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए- दिव्यांग व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए ” दिव्यांगजन ” शब्द का उपयोग ।
  3. दिव्यांग ता की प्रारंभिक रोकथाम के लिए निवारक उपाय- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के तहत व्यापक नवजात जांच (CNS) कार्यक्रम का विस्तार दिव्यांगता की शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए कार्यक्रम ।
  4. सार्वजनिक नीति में हस्तक्षेप- बजट का एक बड़ा हिस्सा दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। दिव्यांग लोगों के लिए बजट में लैंगिक बजट के अनुरूप प्रावधान होना चाहिए।
  5. दिव्यांगता आयुक्तों की नियुक्ति- कई राज्य समय पर आयुक्तों की नियुक्ति करने में विफल रहते हैं, जैसा कि 2021 की रिट याचिका (सीमा गिरिजा लाल बनाम भारत संघ) में उजागर किया गया है। राज्यों को दिव्यांग ता आयुक्तों की नियुक्ति में सक्रिय होना चाहिए। राज्यों को सिविल सेवकों के बजाय कानून, मानवाधिकार, सामाजिक कार्य और गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए।
  6. मनोरंजन क्षेत्र की सक्रिय भूमिका- निजी मनोरंजन क्षेत्र को दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तथा समावेशी मनोरंजक स्थान और अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।
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UPSC Syllabus- GS II, Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.

 


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