Q. 7. भारतीय न्यायपालिका में इन-हाउस प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार की शिकायतों की जांच करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की समीक्षा करते हैं और निर्धारित करते हैं कि क्या जांच आवश्यक है।
3. इन-हाउस प्रक्रिया के लिए समिति में अन्य उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
व्याख्या –
कथन 1 और 3 सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1999 में स्थापित इन-हाउस प्रक्रिया न्यायिक कदाचार के उन आरोपों को संबोधित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है जो महाभियोग से कमतर हैं। यह न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की आंतरिक जांच की अनुमति देता है और इस्तीफा देने, सेवानिवृत्ति या निष्कासन कार्यवाही शुरू करने जैसी कार्रवाई की सिफारिश करता है। यदि गहन जांच की आवश्यकता है, तो जांच के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई जाती है, जिसमें अन्य उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
कथन 2 गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की समीक्षा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। राष्ट्रपति की भूमिका तभी सामने आती है जब जांच के बाद महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जाती है।
Source: The Hindu

