सुप्रीम कोर्ट का फैसला ‘बुलडोजर न्याय’ पर रोक- बिंदुवार व्याख्या
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हाल ही में, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संपत्ति के विध्वंस में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए, खासकर उन मामलों में जहां विध्वंस का संबंध संपत्ति के मालिकों से है, जिन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले के माध्यम से “बुलडोजर न्याय” प्रदान करने के नाम पर कार्यपालिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का लक्ष्य रखा है।

Bulldozer Justice
Source- The Indian Express
कंटेंट टेबल
बुलडोजर न्याय क्या है? इस कार्रवाई का हालिया इतिहास क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए मुख्य दिशा-निर्देश क्या हैं?

फैसले के पीछे सर्वोच्च न्यायालय का तर्क क्या है?

बुलडोजर न्याय के पक्ष में राज्य के तर्क क्या हैं?

भारत में बुलडोजर न्याय को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

विध्वंस के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अन्य टिप्पणियाँ क्या हैं?

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

बुलडोजर न्याय क्या है? इस कार्रवाई का हालिया इतिहास क्या है?

बुलडोजर न्याय- यह भारत में एक विवादास्पद प्रथा को संदर्भित करता है, जहाँ अधिकारी सांप्रदायिक दंगों, बलात्कारों और हत्याओं जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। यह कार्रवाई अक्सर अचल संपत्तियों के विध्वंस के लिए प्रदान की गई उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की जाती है।

बुलडोजर न्याय के उदाहरण

बुलडोजर न्याय की प्रथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र सहित कई भारतीय राज्यों में प्रचलित है।

उतार प्रदेश।गंभीर अपराधों में शामिल आरोपी व्यक्तियों की अचल संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग 2017 से बड़े पैमाने पर हो रहा है। उदाहरण- विकास दुबे, अतीक अहमद की अचल संपत्तियों का विध्वंस।
मध्य प्रदेशसांप्रदायिक झड़पों के बाद खरगोन में चार स्थानों पर 16 मकानों और 29 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
हरयाणासांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में बुलडोजर की कार्रवाई।
महाराष्ट्रअभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल स्थित बंगले के एक हिस्से को गिरा दिया गया। यह कदम शहर की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से करने संबंधी उनकी विवादास्पद टिप्पणी के बाद उठाया गया है।
दिल्लीउत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़पों के बाद बुलडोजर न्याय।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं?

नोटिस आवश्यकताएँa. अग्रिम सूचना- अधिकारियों को किसी भी विध्वंस से पहले कम से कम 15 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। 15 दिन की अवधि उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन मालिक को नोटिस मिलता है।
b. नोटिस की सामग्री- नोटिस में विध्वंस का कारण विस्तार से बताना चाहिए, संरचना का वर्णन करना चाहिए और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख की पेशकश करनी चाहिए ताकि मालिक कार्रवाई का विरोध कर सके।
c. अधिकारियों के साथ संचार- नोटिस जारी करने पर, अधिकारियों को पिछली तारीख के आरोपों को रोकने के लिए स्वचालित पावती के साथ जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय कलेक्टर को ईमेल के माध्यम से सूचित करना चाहिए।
सुनवाई और अंतिम आदेशa. रिकॉर्डेड सुनवाई- अधिकारियों को सुनवाई करनी चाहिए और कार्यवाही को रिकॉर्ड करना चाहिए।
b. अंतिम आदेश की विषय-वस्तु- अंतिम विध्वंस आदेश में यह स्पष्ट करना चाहिए कि मामले को बिना विध्वंस के क्यों नहीं सुलझाया जा सकता है और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि संपत्ति का पूरा हिस्सा या केवल एक हिस्सा ध्वस्त किया जाएगा। इसमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि विध्वंस ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प क्यों है।
पोस्ट-ऑर्डर कार्यान्वयनa. प्रतीक्षा अवधि – विध्वंस आदेश जारी करने के बाद, अधिकारियों को मालिक को निर्णय को अदालत में चुनौती देने या स्वेच्छा से निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी।
b. दस्तावेज़ीकरण – यदि विध्वंस आगे बढ़ता है, तो अधिकारियों को एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, विध्वंस से पहले एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होगी, और इसमें शामिल सभी कर्मियों को सूचीबद्ध करते हुए एक विध्वंस रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

हालाँकि, ये दिशानिर्देश सार्वजनिक क्षेत्रों में अनधिकृत संरचनाओं या जहां अदालत के आदेश द्वारा ध्वस्तीकरण अनिवार्य किया गया हो, पर लागू नहीं होंगे।

इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है?

न्यायालय का निर्णय मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा कई प्रमुख चिंताओं को रेखांकित करता है:

a. गैरकानूनी विध्वंस शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि केवल न्यायपालिका के पास ही दोष निर्धारित करने और दंड लगाने का अधिकार है। राज्य के अधिकारियों को कथित अपराधों के लिए दंड के रूप में संपत्ति को ध्वस्त करने की अनुमति देना न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण होगा।

b. गैरकानूनी तरीके से की गई तोड़फोड़ आश्रय के अधिकार का उल्लंघन करती है- संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, जिसमें आश्रय का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परिवारों को आश्रय के अधिकार से वंचित करना “पूरी तरह से असंवैधानिक” है।

c. भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा- सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों के लिए अलग से मूल्यांकन करने की सलाह दी है, जहां आरोपी की संपत्ति नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि एक ही संरचना को निशाना बनाना और अन्य समान संरचनाओं को अछूता छोड़ना, यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य अवैध निर्माण को हटाने के बजाय आरोपी को दंडित करना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश इस तरह की भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों से सुरक्षा करने में मदद करेंगे।

d. सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता- दिशानिर्देशों का उद्देश्य जवाबदेही, पारदर्शिता बढ़ाना और अधिकारियों द्वारा किसी भी “अत्याचारी” कार्रवाई से बचना है।

बुलडोजर न्याय के पक्ष में राज्य के तर्क क्या हैं?

  1. कानूनी अनुपालन की पूर्ति- राज्य सरकार के अधिकारियों का दावा है कि अवैध निर्माण के मामलों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण मौजूदा नगरपालिका कानूनों और नियमों के अनुसार किया जाता है। पूर्व यूपी सरकार के अधिकारियों का तर्क है कि यूपी नगर निगम अधिनियम और यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत स्थापित कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई की जाती है।
  2. प्रभावी निवारण का सृजन- राज्य सरकारों का तर्क है कि ‘बुलडोजर कार्रवाई’ अवैध आपराधिक गतिविधियों को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
  3. कानून और व्यवस्था की बहाली- राज्य सरकारों का तर्क है कि सांप्रदायिक तनाव में आरोपियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने से सांप्रदायिक हिंसा या सामूहिक अशांति की घटनाओं के दौरान व्यवस्था बहाल करने और तनाव को शांत करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए- नूंह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार की बुलडोजर कार्रवाई।
  4. सार्वभौमिक और किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं- भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तोड़फोड़ किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नहीं की गई। इसमें हिंदुओं सहित विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियां भी शामिल थीं।
  5. प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए जनता की मांग की पूर्ति – समर्थक अक्सर दावा करते हैं कि बुलडोजर न्याय एक निर्णायक कदम है और अपराधियों के खिलाफ त्वरित, प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए जनता की मांग के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में कार्य करता है।

भारत में बुलडोजर न्याय को लेकर क्या चिंताएं हैं?

  1. कानून के शासन का उल्लंघन- बिना उचित प्रक्रिया के बुलडोजर से की गई तोड़फोड़ कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जो देश में राज्य की कार्रवाइयों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए- बिना उचित अग्रिम सूचना और प्रतिनिधित्व के अधिकार के बिना तोड़फोड़ करना।
  2. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन – निजी घरों को ध्वस्त करने का जल्दबाजीपूर्ण बुलडोजर न्याय आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है।
  3. निर्दोषता की धारणा के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन – कथित आपराधिक आरोपों के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करना, दोषी साबित होने तक निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत का उल्लंघन है।
  4. अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाया जाना- कई रिपोर्ट्स में अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर पर मुसलमानों को बुलडोजर से निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। उदाहरण के लिए- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि अप्रैल से जून 2022 के बीच 128 संपत्तियां, जिनमें से ज्यादातर मुसलमानों की थीं, गिरा दी गईं, जिससे 617 लोग प्रभावित हुए।
  5. अधिनायकवाद को बढ़ावा देना – कुछ आलोचकों के अनुसार, बुलडोजर की कार्रवाई असंतुष्टों या हाशिए पर पड़े समूहों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का साधन बनाकर अधिनायकवाद की ओर एक परेशान करने वाला बदलाव दर्शाती है।
  6. नैतिक मुद्दे- बुलडोजर न्याय न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिकाओं को एक साथ मिला देता है, और सत्ता के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ जाता है। इसके अलावा, अभियुक्त के निर्दोष परिवार के सदस्यों को असंगत दंड दिए जाने की नैतिक चिंताएँ भी हैं।

विध्वंस के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अन्य टिप्पणियां क्या हैं?

मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यकारी प्रक्रियाएं निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए।
लुधियाना नगर निगम बनाम इंद्रजीत सिंह, 2008सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी प्राधिकारी, अवैध निर्माण को भी, बिना नोटिस दिए और उस पर सुनवाई का अवसर दिए, सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं कर सकता।
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985सर्वोच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया और फैसला सुनाया कि बिना नोटिस के बेदखली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है।
नूंह में तोड़फोड़ मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का हस्तक्षेपपंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया के अभाव तथा संभावित जातीय निशानाीकरण का हवाला देते हुए नूह में तोड़फोड़ रोकने के लिए हस्तक्षेप किया।

आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?

ये दिशा-निर्देश नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और वैध, जवाबदेह विध्वंस सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करते हैं। इसके अलावा, न्याय में किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए।

  1. तोड़फोड़ से पहले पर्याप्त सर्वेक्षण- सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वह तोड़फोड़ करने से पहले सर्वेक्षण करे। साथ ही, अधिकारियों को बुनियादी प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जैसे कि पर्याप्त अग्रिम सूचना देना।
  2. अखिल भारतीय प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश- अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों को नगर निगम अधिकारियों के प्रासंगिक कानून और नियमों में शामिल किया जाना चाहिए। विध्वंस से पहले, विध्वंस और विध्वंस के बाद के चरण के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।
  3. सबूत का बोझ दूसरे पर डालना- विध्वंस और विस्थापन को उचित ठहराने के लिए सबूत का बोझ अधिकारियों पर डाला जाना चाहिए। इससे आश्रय के अधिकार के मूल मानव अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
  4. स्वतंत्र समीक्षा तंत्र- प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की वैधता की समीक्षा के लिए न्यायिक और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों वाली एक स्वतंत्र समिति गठित की जानी चाहिए।
  5. पुनर्वास पर ध्यान दें- बुलडोजर कार्रवाई के मामलों में आरोपी परिवारों के निर्दोष पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक भी पर्याप्त आवास के अधिकार और जबरन बेदखली के लिए मुआवजे पर जोर देते हैं।
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